गाड़ी का चालान माफ करवाने का सुनहरा अवसर, जानिए घर बैठे कैसे करवा सकेंगे माफ
Delhi Traffic Police Lok Adalat- राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) माफ करवाने का सबसे शानदार अवसर मिल रहा है। दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) जल्द नेशनल लोक अदालत लगाने जा रही है। अगर आपकी भी किसी गाड़ी, ट्रक, स्कूटर, बाइक, टैम्पो आदि किसी भी गाड़ी का चालान कट गया है तो आपके पास इसे माफ कराने का अच्छा अवसर है। आप लोक अदालत में अपना चालान कम करने, सेटलमेंट या माफ करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से घर बैठे बुकिंग करानी होगी और फिर कोर्ट जाकर अपना चालान जमा करना होगा।
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यह कोर्ट सुबह 10 बजे से से शाम 3:30 बजे तक लगाई जाएगी। यहां इस लोक अदालत मे आप अपने चालान से फ्री हो सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। इस बुकिंग के लिए आपको गाड़ी नंबर याद होना चाहिए क्योंकि वेबसाइट पर गाड़ी नंबर ही लिखना होता है।
आगामी 14 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात चालानों का निस्तारण किया जाएगा। वाहन मालिक बुधवार सुबह 10 बजे से दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://delhitrafficepolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाकर अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिंक बुधवार सुबह 10 बजे से काम करना शुरू कर देगा।
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ऐसे में कोई भी इस लिंक पर बुकिंग कर सकता है। लोगों को इस लिंक से नोटिस अथवा चालान का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जब आप अपने चालान के साथ ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत पहुंचेंगे तो आपके चालान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा वही आपके चालान का निपटारा करेंगे। लोक अदालत में सिर्फ 31 जनवरी 2022 तक के लंबित नोटिस ब्रांच द्वारा भेजे गए चालान ही स्वीकार किए जाएंगे।