सावधान! सरकार ने जारी किया नया ट्रफिक नियम जिससे, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है नहीं तो आपका 5000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है
Challan of Unregistered Vehicles Plying On Delhi Roads: बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर जो वाहन चलते है उन वाहनों को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है है. ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.
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Rs 5000 Fine On Unregistered Vehicles Plying In Delhi: बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलने वाले वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किये गए नए एसओपी के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर पहली बार में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वही वाहन दोबारा इस तरह का अपराध करते हुए पाया जाता है तो उस वाहन पर 10000 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, 1 साल तक की सजा भी हो सकती है सरकार ने यह सख्त कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहन जो सड़क पर दौड़ते उनके लिए उठाया है ऐसे में अगर आपने भी कोई नया वाहन खरीदा है,और उसके रजिस्ट्रेशन में देरी कर रहे है तो आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को लेकर आप भी अगर दिल्ली की सड़कों पर पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
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अधिकारियों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, जिससे अगर कोई दुर्घटना भी इनसे हो जाती है तो इनका पता लगाना पाना मुश्किल होगा इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है की, “कुछ मामलों में, यह भी देखा गया है जो हैरान करने वाला है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पेपर शीट चिपकाकर चल रहे थे. शोरूमों को सिर्फ पंजीकरण संख्या के साथ ही वाहनों को मार्केट में उतारना चाहिए.” आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दी गई थीं. जिसमे वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं जिसमे इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है अधिकारियों ने जानकारी दी है की, एसओपी जारी करने का उद्देश्य प्रवर्तन अधिकारियों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है.