Alert : इस नियम को तोडा तो कट सकता है 2 लाख रुपए का चालान, साथ ही एमबुलेंस को साइड नहीं देने पर भी चालान का प्रावधान, जाने नियम
New Traffic Rule : अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को बड़ा दिया गया है जिसमे आपकी जरा सी चूक आपको 2 लाख तक का चूना लगा सकती है.
New Traffic Rule : अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को बड़ा दिया गया है जिसमे आपकी जरा सी चूक आपको 2 लाख तक का चूना लगा सकती है दरअसल, दिल्ली में परिवहन विभाग ने जुर्माने की राशि को बड़ा दिया है जिसमें कई ऐसी ट्रम एंड कंडिशन लागु किये गए है जिसमें आपको लाखो रूपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है होगा. इसलिए वाहन चलाते समय नियमों के पालन की सख्त जरूरत है नहीं तो बड़ी भारी राशि चुकाने के लिए तैयार हो जाये अगर एंबुलेंस आ रही है और आपने सायरन को सुन के भी साइड नहीं दी और इसमें विलंब किया तो इसमें भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
चालान राशि किसमे कितनी होती है – आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपए का ,रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपए, फिटनेस नही होने पर 10000 रुपए, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपए, इंश्योरेंस नही होने पर 4000 रुपए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपए, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपए औऱ सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है इसके साथ ही वाहन में ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपए और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना लगाया जाएगा यानि कई बार ये जुर्माना 2 लाख रुपए भी पार हो सकता है. इसलिए खासकर दिल्ली में ओवरलोडिंग वाहन चलाने से बचे.
दरअसल, 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई है और इस पर कार्रवाई करते हुए राम किशन नाम के शख्स का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग करने के लिए के लिए, 5000 हजार रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपये फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपये परमिट वॉयलेशन के लिए, 4 हजार रुपये इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर,चालान काटा था आपको बता दें कि कई ट्रक ड्राइवर इनमें से ऐसे भी थे जिनका 2 लाख से भी ऊपर तक का चालान काटा गया था जिसके चलते मजबूरी के कारण उन्हे ट्रक वहीं छोड़कर जाना पड़ा था तो वाहन चलाते समय हमेशा नियमो का पालन करे नहीं तो बेवजह ही मुसीबत में फंस जायेंगे.