चेतावनी ! बाइक ,स्कूटर पर बच्चों को बैठाया तो देना होगा चालान, जरुर पढ़ें नियम
अगर आपकी भी बच्चों को आगे या पीछे बैठाकर बाइक चलाने की आदत है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के नियमों में बदलाव (New Rules) किया है. जो पहले बिल्कुल भी सख्त नहीं थे दरअसल,मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के कारण बदलाव किया है और नियमो का उलंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक नए प्रस्ताव के अनुसार चार साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते है तो स्पीड का ध्यान रखना होगा जो 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए साथ ही 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना भी जरूरी कर दिया गया है ये मोटरसाइकिल चालक पर निर्भर करता है की बच्चों को बांधे या सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करे और अगर आप इन नियमो को तोड़ते है तो चालान भरने के लिए तैयार रहे.
साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जायेगा ऐसे में अगर आप भी बाइक या स्कूटर पर बच्चे और एक और सवारी को साथ बिठाकर कही जा रहे हो तो आपका 1000 का चालान कट सकता है क्यों की आप तीन सवारी है जब की पहले बच्चे को साथ बिठाने पर चालान नहीं काटा जाता था पर अब नियमो में बदलाव किया गया है इस नियम का उल्लंघन करने पर भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार 1000 के चालान का प्रावधान किया गया है.
साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार से कही जा रहे है और लाइसेंस साथ नहीं है और ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेती है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और साथ ही 3 महीने तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी ये नियम केंद्र सरकार द्वारा लागु किये गए है पर इससे सख्ती से लागु करना राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है.