Bike बाइक चलाते समय बच्चों को लेकर आप भी करते है ये लापरवाही तो अब कटेगा चालान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की और से बाइक चलाने वालो के लिए नया नियम लागू किया गया है जो बच्चो की सुरक्षा को लेकर बनाया गया है अगर किसी ने भी इस नियम को नहीं माना तो जुर्माना भरना पड़ेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मानना है की जैसे बड़ो की सेफ्टी के लिए नियम बनाये गए है वैसे बच्चो की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है जिससे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते है
राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नया नियम बनाया गया है उसके अनुसार 9 महीने के लेकर
4 साल तक के बच्चे की सेफ्टी लिए ये नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार कोई भी 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को साथ लेकर बाइक पर सफर करता है तो सेफ्टी हार्नेस लगाना होगा जो वाटर प्रूफ और कुशन से बना होना चाहिए जिससे बच्चे को परेशानी नहीं हो और उसकी capacity इतनी होनी चाहिए की 30 किलो तक वजन सहन कर सके.
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पहले लोग बच्चो को साथ ले जाते समय हेल्मेट नहीं लगाते थे और अगर कोई लगाता भी था
तो जो बड़ा हेल्मेट होता था वह भी लगा देते थे लेकिन अब ये नहीं चलेगा बच्चो के लिए खुद की नाप का हेल्मेट रखना होगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ये भी मानना है की लोग बच्चो को साथ लेकर चलते है, तब भी स्पीड से बाइक Bike चलाते है जो बच्चो की सुरक्षा के हिसाब से गलत है तो इसके लिए भी स्पीड को लेकर नियम बना दिया गया है,
की अगर आप बच्चो को साथ लेकर सफर कर रहे हो तो आपकी Bike बाइक की स्पीड 40km प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए नहीं तो आपका चालान काट दिया जायेगा बच्चो के हेल्मेट के लिए BIS एक अलग से स्टैंड्रड लेकर आएगा तब तक आप छोटे हेल्मेट या जो बच्चे साइकिल के लिए हेल्मेट काम में लेते है वो भी काम में ले सकते है.
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आपकी जानकारी के लिए बताते चले की रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में जो बनाया गया था उसमे बदलाव के लिए पहली बार 25 अक्टूबर को ये लागू किया गया था लेकिन लोगो ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था तो अब फिर से एक बार इसे सख्ती से लागू किये जाने पे जोर दिया जा रहा है